Driving licence apply: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ आसान जाने आसान तरीका।
पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। अब आपको आरटीओ के चक्कर लगाने और दलालों से बचने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल ‘परिवहन सेवा’ के माध्यम से आप घर बैठे ही अधिकांश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हाल ही में, कुछ नए नियमों ने इस प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है, जिससे अब निजी ड्राइविंग स्कूलों में भी टेस्ट देने की सुविधा मिल रही है। आइए, जानते हैं कि कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बनवा सकते हैं।
1. ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का पहला कदम लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है, जो अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है।
पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा।
राज्य चुनें: वेबसाइट पर ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ में ‘ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं’ पर क्लिक करें और अपने राज्य (जैसे बिहार) का चयन करें।
लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें: ‘लर्नर लाइसेंस’ विकल्प को चुनें और ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
आधार सत्यापन: आप आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं। अगर आप आधार का उपयोग करते हैं, तो आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
विवरण भरें: फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता और वाहन की श्रेणी (जैसे दोपहिया या चौपहिया) भरें।
दस्तावेज अपलोड करें: जरूरी दस्तावेज जैसे आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी), पते का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट) और पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
शुल्क का भुगतान: ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करें और रसीद को सुरक्षित रखें।
2. घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट
अगर आपने आधार के जरिए आवेदन किया है, तो आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऑनलाइन टेस्ट: आप अपने घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं।
टेस्ट पास करें: टेस्ट में यातायात नियमों और संकेतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टेस्ट पास करने पर आपको तत्काल लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
लर्निंग लाइसेंस की वैधता: यह लाइसेंस 6 महीने के लिए वैध होता है। इस दौरान आपको वाहन चलाना सीखना होता है।
3. अब निजी ड्राइविंग स्कूल से भी कर सकते हैं टेस्ट
साल 2024 में आए एक नए नियम के अनुसार, अब आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है।
मान्यता प्राप्त निजी स्कूल: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों पर आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं।
प्रमाण पत्र: टेस्ट पास करने पर ये स्कूल आपको एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं।
आरटीओ में छूट: इस प्रमाण पत्र को दिखाकर आप आरटीओ में होने वाले ड्राइविंग टेस्ट से छूट पा सकते हैं और सीधे परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन
लर्निंग लाइसेंस मिलने के 1 महीने बाद (और 6 महीने के भीतर) आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पोर्टल पर वापस जाएं: परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएं और ‘परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करें’ विकल्प चुनें।
जानकारी भरें: अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
दस्तावेज और शुल्क: यदि आपने निजी ड्राइविंग स्कूल से टेस्ट नहीं दिया है, तो आपको आरटीओ में टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना होगा और शुल्क का भुगतान करना होगा।
टेस्ट दें: निर्धारित तिथि पर आरटीओ जाएं, ड्राइविंग टेस्ट दें और पास होने पर आपका लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
